बेंगलुरु: एक निजी विश्वविद्यालय के 45 वर्षीय प्रोफेसर को सोमवार को 25 सितंबर को अपने जयनगर स्थित आवास में 19 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी संजीव कुमार मंडल को बाद में थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया। रविवार को तिलकनगर पुलिस थाने में लड़की द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
बीसीए तृतीय वर्ष की छात्रा के अनुसार, मंडल ने उसे 25 सितंबर को दोपहर के भोजन के लिए अपने घर बुलाया था। उसने मंडल के इस दावे पर विश्वास करते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि उसकी पत्नी और बच्चे घर पर होंगे। पीड़िता ने पुलिस को बताया, “मंडल ने मेरी माँ से भी बात की और उनसे कहा कि वे मुझे दोपहर के भोजन के लिए अपने साथ चलने के लिए कहें। यह सोचकर कि उसकी पत्नी और बच्चे घर पर हैं, मेरी माँ ने मुझे उसके साथ चलने के लिए कहा।” हालाँकि, अपने अपार्टमेंट के पास स्कूटर पार्क करते समय उसने बताया कि घर पर कोई नहीं है। पीड़िता ने बताया, “जब मैं थोड़ी हिचकिचाई, तो उसने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ सुरक्षित रहूँगी। वह मेरे पास सोफ़े पर बैठ गया और निजी सवाल पूछने लगा। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूँ और उसके अपार्टमेंट के बगल वाले पीजी में रहने लगूँ ताकि मैं नियमित रूप से उसके घर जाकर अपनी शंकाएँ दूर कर सकूँ। उसने कहा कि वह मेरे मार्क्स, पैसे और अटेंडेंस में मदद कर सकता है। फिर मेरे विरोध के बावजूद, उसने मुझे गलत तरीके से छुआ। इसी बीच, मेरे एक दोस्त ने मेरे मोबाइल पर कॉल किया। हालाँकि मंडल ने मुझे कॉल में न आने के लिए कहा था, मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं टीचर के घर पर हूँ। मंडल ने दावा किया कि वह सिर्फ़ मेरे बॉयफ्रेंड के प्रति मेरी वफ़ादारी की जाँच कर रहा था और इस घटना के बारे में किसी को न बताने के लिए कह रहा था।”
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्रा ने उनके पास शिकायत लेकर नहीं आई है। “हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। हम कोई भी कदम उठाने से पहले पुलिस कार्रवाई का इंतज़ार करेंगे।”
Discover more from bharat Now Tv
Subscribe to get the latest posts sent to your email.